आरोपी दलबीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में आरोपी दलबीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दलबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पिता सुरेंद्र मलिक को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाने का वादा करने वाली योजना में भूमिका निभाई थी।
शिकायत के अनुसार, हरियाणा पुलिस निरीक्षक मनवीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति वेंकट रमन मूर्ति ने धोखाधड़ी की साजिश रची। उन्होंने कथित तौर पर सुरेंद्र मलिक को फर्जी दस्तावेज और झूठे आश्वासन दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें उपराज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। इस धोखे के कारण हुए वित्तीय और भावनात्मक नुकसान के कारण कथित तौर पर सुरेंद्र मलिक की असामयिक मृत्यु हो गई।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया और दलबीर सिंह के खिलाफ बैंक लेनदेन, व्हाट्सएप चैट और पुष्टि करने वाले साक्ष्यों सहित पर्याप्त सबूत पेश किए। उन्होंने तर्क दिया कि दलबीर सिंह की संलिप्तता जानबूझकर और सक्रिय थी, आकस्मिक नहीं।
(CRM-M-60311-2024)
Petitioner: Dalbir Singh
Respondent: State of Haryana