Wednesday, February 18, 2026
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रिमांड आदेश को हाईकोर्ट में मजीठिया की चुनौती

गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश, अवैध हिरासत का भी आरोप

चंडीगढ़, 1 जुलाई
पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और कानून की मूल प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर उन्हें हिरासत में लिया गया।

मजीठिया ने याचिका में कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से करीब दो घंटे पहले तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, और गिरफ्तारी के समय नियमित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उनका दावा है कि पुलिस ने रिमांड के लिए कोई ठोस आधार या साक्ष्य पेश नहीं किए और मजिस्ट्रेट ने भी रिमांड आदेश में कारणों का उल्लेख नहीं किया।

उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि रिमांड आदेश को रद्द किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि मजीठिया को हाल ही में अमृतसर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब इसी आदेश को मजीठिया ने अदालत में चुनौती दी है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।

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